Gurugram News Network-माउथ फ्रेशनर खाने के बाद ग्राहकों द्वारा उल्टियां किए जाने के मामले में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कार्रवाई करने से पहले विभाग ने इस रेस्टोरेंट से खाने के सैंपल लेकर लैब में भेजने के साथ ही उन्हें नोटिस देकर जवाब भी तलब किया था, लेकिन जवाब न देने पर विभाग ने आज यह लाइसेंस रद्द कर दिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ रमेश चौहान ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि रेस्टोरेंट के स्टाफ ने को FSSAI के नियमों के तहत ट्रेनिंग तक नहीं दी गई है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों अंकित कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह अपनी पत्नी नेहा सभरवाल सहित मानिक गोइनका, उनकी पत्नी प्रितिका रुस्तगी और दीपक अरोडा व उनकी पत्नी हिमानी 2 मार्च की रात करीब साढ़े 9 बजे सफायर 90 लॉ फोरस्ता रेस्टोरेंट सेक्टर-90 में खाना खाने गए थे। खाना समाप्त होने के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट के वेटर अमृत पाल कौर ने उन्हें माउथ फ्रेशनर ऑफर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी एक साल की बेटी को गोद लिया हुआ था जिसके कारण उन्होंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाना जबकि बाकी सभी ने खा लिया।
आरोप है कि यह माउथ फ्रेशनर खाते ही उन सभी का मुंह जलने लगा और मुंह से खून आने के साथ ही खून की उल्टी होने लगी। इस पर उन्होंने वेटर से इस बारे में पूछा तो वेटर ने उन्हें माउथ फ्रेशनर का खुला हुआ पैकेट उन्हें दिखाया जिसे उन्होंने अपने कब्जे में लेकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। वहीं, फूड सेफ्टी विभाग के संज्ञान में जब यह मामला आया तो विभाग ने रेस्टोरेंट में जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे और रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस भी जारी किया था। नोटिस जारी करने के बाद भी रेस्टोरेंट की तरफ से संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।